वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
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NDTV
30 June 2017
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जीएसटी के लिए पंजीकरणhttps://services.gst.gov.in/services/quicklinks/registration
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं-
प्रश्नः 1. जीएसटी क्या है और यह किस प्रकार काम करता है?
उत्तरः जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।
प्रश्नः 3. केन्द्र और राज्य स्तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है?
उत्तरः
केन्द्रीय स्तर निम्नलिखित करों को शामिल किया जा रहा है –
ए- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
बी- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
सी- सेवा कर,
डी- अतिरिक्त सीमा शुल्क आमतौर पर जिसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और
ई- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।
राज्य स्तर पर, निम्न करों को शामिल किया जा रहा है:
ए- राज्य मूल्य संवर्धन कर/ बिक्री कर
बी- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लागू और राज्य द्वारा वसूल किये जाने वाला)
सी- चुंगी और प्रवेश कर,
डी- खरीद कर,
ई- विलासिता कर, और
एफ- लॉटरी, सट्टा और जुआ पर कर।
http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53379
जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें
https://cleartax.in/s/gst-in-hindi
किस तरह का होगा GST में SALE BILL
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जीएसटी कार्यन्वयन के पहले दो माह में कर विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया में छूट
जीएसटी के सुगम कार्यन्वयन के उद्देश्य और उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के दौरान कर विवरण दाखिल करने संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियमो में छूट प्रदान की है। जीएसटी लागू होने के प्रथम दो माह में कर आने और जाने वाले सामान का विवरण एक आसान विवरण (प्रपत्र जीएसटीआर-3बी) में देना होगा। इसे अगले माह की 20 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि नियमित जीएसटीआर-1 को जुलाई और अगस्त माह के लिए निम्नलिखित समयसीमा अनुसार दाखिल करना होगा।
माह जीएसटीआर-3बी जीएसटीआर – 1 जीएसटीआर – 2 ( जीएसटीआर -1से स्वतः लिया गया)
जुलाई, 2017 20 अगस्त 1 – 5 सितंबर 6 – 10 सितंबर
अगस्त, 2017 20 सितंबर 16 – 20 सितंबर 21 – 25 सितंबर
*जुलाई 2017 से बाहर जाने वाली आपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए सुविधा 15 जुलाई 2017 से उपलब्ध होगी।
इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विलंब शुल्क या दंड नही लगाया जायेगा। इसका उद्धेश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और प्रणाली में परिवर्तन के अनुरूप ढालने का समय प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की सभी भागीदारो को एक मंच पर साथ लाने के साथ-साथ ऐतिहासिक बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।
http://pib.nic.in/newsite/PrintHindiRelease.aspx?relid=65553
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1 जुलाई को स्टॉक की क्रेडिट
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